मध्यस्थता के लिए आवेदन करें
आगे बढ़ने से पहले, पक्षों को मध्यस्थता के लिए सहमत होना होगा। यह दो तरीकों से किया जा सकता है:
- किसी मौजूदा विवाद के पक्षकार, चाहे किसी अंतर्निहित अनुबंध में मध्यस्थता खंड हो या न हो, मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर करके न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थता नियमों के तहत उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने पर सहमत हो सकते हैं।
या
- जिस अनुबंध के तहत पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है, उसमें एक खंड हो सकता है जिसमें यह कहा गया हो कि पक्षों ने मध्यस्थता के लिए सहमति व्यक्त की है, उदाहरण के लिए:
इस अनुबंध से या इसके विषयवस्तु से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या मतभेद, जिसमें इसके अस्तित्व, वैधता या समाप्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न शामिल है, को न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से संदर्भित और अंतिम रूप से हल किया जाएगा।
नोट: यदि कोई पक्षकार मूल अनुबंध में उल्लिखित किसी खंड में दिए गए मध्यस्थता समझौते पर निर्भर है, तो उसे मध्यस्थता के लिए आवेदन करने से पहले विवाद के दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को मध्यस्थता की सूचना देनी होगी। यदि पक्षकारों ने एनजेडआईएसी मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह आवश्यक नहीं है।
यदि पक्षकार मध्यस्थता का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो कृपया नीचे दिए गए हमारे रजिस्ट्रार को ईमेल करके संपर्क करें: